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बलिया: दुकान और मकान से 45 लाख के सामान-जेवर गायब करने का आरोप, आठ पर मुकदमा

Thu, 22 Oct 2026 04:21 PM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया Published by: किशन चौबे Updated Thu, 22 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

चेरुइया गांव में जमीन के विवाद के बीच दुकान और मकान के ताले तोड़कर करीब 45 लाख रुपये का सामान और सोने-चांदी के जेवर गायब करने का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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Ballia Case filed against eight people over allegations of stealing items and jewellery worth ₹45 lakh from
कारोबारी के मकान से जेवर-नकदी चोरी

विस्तार

बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के चेरुइया गांव में जमीन के विवाद को लेकर सगे भाई और चाचा समेत आठ लोगों पर दुकान व मकान के ताले तोड़कर करीब 45 लाख रुपये के सामान और जेवर गायब करने का आरोप लगा है। पीड़ित संतोष गुप्ता की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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दुकान और जमीन को लेकर चल रहा विवाद
संतोष गुप्ता के अनुसार, फेफना में उनका पैतृक मकान है। वह मकान के निचले तल पर रहते हैं और वहीं किराने की दुकान चलाते हैं। उनके भाई मुन्ना गुप्ता परिवार के साथ प्रथम तल पर रहते हैं। दुकान और जमीन को लेकर भाई और चाचा शिवनाथ गुप्ता से उनका विवाद चल रहा है। इसी मामले में संतोष ने वर्ष 2021 में सिविल न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जो अभी विचाराधीन है।
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शटर पर कर दी थी वेल्डिंग
आरोप है कि विपक्षियों ने दुकान के शटर पर लोहे की रॉड लगाकर उसकी वेल्डिंग करा दी थी। इसे हटाकर दुकान का ताला खुलवाने के लिए सिविल न्यायालय ने आदेश भी दिया था। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बावजूद दुकान खुलवाने के लिए कार्रवाई नहीं की।

इसी बीच आरोपियों ने मकान और दुकान के ताले तोड़कर वहां रखा सामान गायब कर दिया। पीड़ित के अनुसार, दुकान से करीब 10 लाख रुपये का सामान और मकान से लगभग 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर गायब हैं।

पत्नी और बेटी को मिले टूटे ताले
प्रार्थना पत्र के अनुसार, 12 मार्च 2026 की शाम संतोष की पत्नी और बेटी दुकान व मकान पहुंचीं तो दोनों जगहों के ताले खुले मिले। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। आरोप है कि पूछताछ करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और सामान बेच देने की बात कही।

मामले में मुन्ना गुप्ता, विशाल गुप्ता, आयुष गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, शिवनाथ गुप्ता, उर्मिला देवी और पूजा को आरोपी बनाया गया है। थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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