ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या: कंप्यूटर ऑपरेटर व चालक की जमानत अर्जी खारिज
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बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत की ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले में आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने मंगलवार को खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी चेयरमैन भीम गुप्ता को जमानत मिल चुकी है।
बता दें कि नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय छह जुलाई 2020 को बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कॉलोनी में किराये के मकान में सुसाइड नोट लिखकर पंखे की हुक से लटकती मिलीं थीं।
मृतका के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय राव सहित ठेकेदारों को आरोपी बनाया था। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर व चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि सिकंदरपुर के ईओ को क्लीन चिट मिल गई थी वहीं चेयरमैन भीम गुप्ता ने कोर्ट में समर्पण किया था।
लिपिक विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी। अवधि समाप्त होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए उसने दोबारा अर्जी दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं चेयरमैन भीम गुप्ता की अर्जी पर सुनाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डीके सिंह ने व्यक्तिगत मुचलके पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
इसी मामले में करीब चार माह से जिला कारागार में बंद कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चंदन कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने मामले में 19 फरवरी को दोनों तरफ के अधिवक्ताओं की बहस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज होने का आदेश सुनाया।