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UP: समोसे का पैसा मांगने पर ब्लेड से हमला, आरोपी को 10 साल की सजा; आठ माह नौ दिन में आया फैसला

Fri, 27 Jun 2025 09:30 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 27 Jun 2025 09:30 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अक्टूबर 2024 में समाेसे का पैसा मांगने को लेकर विवाद हो गया था। आरोपी ने दुकानदार पर ब्लेड से कई जगह हमला कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

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Attack with blade for asking money for samosas accused sentenced to 10 years verdict pronounced
आरोपी को 10 साल की सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Ballia News: समोसे के पैसे मांगने पर दुकानदार पर ब्लेड से हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने आरोपी लट्टू उर्फ अखिलेश गोड़ निवासी सहरसपाली गोपालपुर को दोषी पाया। दस साल कारावास की सजा सुनाई।

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कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भृगु आश्रम के पास 18 अक्तूबर 2024 को शाम 6 बजे समोसे के पैसे मांगने पर विवाद हुआ था। जमुआ पुरानी बस्ती निवासी द्वारिका प्रसाद का पुत्र आनंद समोसे की दुकान चलाता है। दुकान पर लट्टू आया और समोसे लिए। पैसे मांगने पर आनंद की गर्दन पर ब्लेड से प्रहार कर घायल कर दिया। उसका इलाज काफी दिनों तक सदर अस्पताल में चलता रहा। 
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वादी मुकदमा द्वारिका प्रसाद की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सजा का निर्धारण किया। दोषी को दस साल कारावास के साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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गांजा तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना
गांजा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त रामकुमार प्रजापति निवासी उमरहां वाराणसी को दोषी पाया। दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख के जुर्माने से दंडित किया। 

जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष मनियर ने 23 अक्तूबर 2023 को रामकुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया था। कब्जे से 32.50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।

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