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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड

Thu, 08 Jul 2021 10:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jul 2021 10:18 PM IST
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accused jailed for lifetime for rape
बलिया। विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायधीश शिव कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सरफराज खान निवासी सिकंदरपुर थानाक्षेत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 32 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अर्थदंड न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी ने 23 दिसंबर 2020 को दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म का ये मामला सिकंदुरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 23 दिसंबर 2020 को दोपहर 2.30 बजे वादिनी की नौ और सात वर्ष की दोनों पुत्रियां खेत में बथुआ खोटने में गई थीं इस दौरान अकेले पाकर आरोपी ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया था।
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