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पंजीकृत व्यापारियों से जीएसटी या एआरएन नंबर अवश्य लें

Thu, 29 Jun 2017 11:51 PM IST
Updated Thu, 29 Jun 2017 11:51 PM IST
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पंजीकृत व्यापारियों से जीएसटी या एआरएन नंबर अवश्य लें
बलिया। बलिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को दवा मार्केट में अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें एक जुलाई से जीएसटी के तहत सामानों की बिक्री करने की अपील की।
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बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि थोक दवा व्यापारी जिस कंपनी से माल खरीद रहे है, उनको जीएसटी या एआरएन नंबर दे रहे है। लेकिन दवा बिक्री करने वाले लोगों से जीएसटी नंबर लेने में शिथिलता बरत रहे है। कहा कि जो भी दवा व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत है। उनसे जीएसटी या एआरएन नंबर अवश्य लेें और एक जुलाई से जीएसटी के तहत सामनों की बिक्री करें। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे उनका आधार कार्ड या पैनकार्ड नंबर लेकर ही उसे सिस्टम में अपलोड कर बिलिंग करें। जीएसटी नई टैक्स व्यवस्था है, और पैन नंबर बेस है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस नई व्यवस्था में जागरूकता और सजगता का पूरा ध्यान रखकर व्यवसाय संचालित करना होगा। बताया कि दवा में 0, 12 व 28 फीसदी टैक्स का प्राविधान किया गया है। इस दौरान जो भी व्यापारियों ने प्रशभन पूछा अध्यक्ष ने सरलता पूर्वक समझाया। इस मौके पर राजकुमार, राजेश, मनोज, अनिल त्रिपाठी, विनोद मिश्रा, केशव त्रिपाठी, सत्यप्रकाश पांडेय, राकेश, प्रमोद, सोनू यादव, भरत प्रसाद आदि मौजूद रहे। संचालन अरूण गुप्ता ने दिया।
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