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Ballia News: एससी-एसटी एक्ट में 4 को 3-3 साल की कैद

Thu, 18 Dec 2025 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 11:22 PM IST
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4 sentenced to 3 years imprisonment each under SC-ST Act
बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला को घर में घुसकर मारने-पीटने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाया। वीरभद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और दीपक सिंह निवासी कोपवा थाना फेफना को तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल 33000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वादी ने फेफना थाने पर तहरीर दी थी कि नाली खोदने से रोकने पर उसकी बहू को वीरभद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, दीपक सिंह ने घर में घुसकर मारा-पीटा। जाती सूचक गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय के मामले में सुनवाई प्रारंभ की। दोनों पक्षों की बहस और सबूतों को देखने के बाद सजा सुनाई।
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