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Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 25 वर्ष की सजा

Fri, 13 Sep 2024 03:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2024 03:09 AM IST
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25 years imprisonment to the culprit for raping a minor
बलिया। तीन वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार दिया। 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है।
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थाना भीमपुरा में 23 अप्रैल 2021 में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री से गौतम पुत्र जवाहर निवासी धरमपुर थाना भीमपुरा ने आठ माह तक दुष्कर्म किया। किसी को इस संबंध में न बताने पर धमकी भी देता था। मारपीट भी करता था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की गई। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
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अदालत ने माना कि दोषी का कृत्य जघन्य किस्म का है। पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में आरोपी के साथ कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मारपीट के मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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