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Ballia News: पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 07 Apr 2026 10:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 10:54 PM IST
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10-year sentence for POCSO Act convict
बलिया। पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी तेजबहादुर चौहान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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रसड़ा कोतवाली में 11 मई 2017 को महिला ने दी तहरीर में बताया था कि सात वर्षीय पुत्री बाहर खेल रही थी। उसको अभियुक्त बहला-फुसलाकर टॉफी देने के बहाने नहर के पास ले गया। उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08 प्रथमकांत की अदालत ने तेजबहादुर चौहान निवासी मंदा रसड़ा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने सह अभियुक्त बुटन सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। संवाद
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