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Bahraich News: दस बजे से मिलने लगेंगे रुझान
Fri, 12 May 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 12 May 2023 11:49 PM IST
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बहराइच। मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी लेकिन रुझान दस बजे से मिलने शुरू होंगे। मतों की गणना न्यूनतम छह व अधिकतम नौ चक्रों में की जाएगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। शंकर इंटर काॅलेज में नगर पालिका नानपारा व रूपईडीहा नगर पंचायत के मतगणना स्थल का शुक्रवार को डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने निरीक्षण किया।डीएम शुक्रवार की दोपहर नपाप नानपारा व नगर पंचायत रूपईडीहा के मतगणना स्थल शंकर इंटर काॅलेज का निरीक्षण किया। एसडीएम नानपारा अजीत परेश ने बताया कि मतगणना स्थल के सामने मार्ग से पांच सौ मीटर की परिधि में पांच बैरियर लगाए गए हैं। मतगणना स्थल के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इस मौके पर सीओ नानपारा राहुल पांडेय, तहसीलदार पीयूष श्रीवास्तव, हबीबुर्रहमान, ईओ रेनू यादव आदि मौजूद रहे।
मोबाइल व गुटखा रहेगा वर्जित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर गणनाकर्मियों, प्रत्याशी व उनके एजेंटों को मोबाइल, माचिस, बीड़ी सिगरेट, गुटखा पान मसाला आदि ले जाना पूरी तरह वर्जित है। अगर कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जुलूस की नहीं है अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में अध्यक्ष व सभासद के विजयी प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशी व उनके समर्थक कानून व्यवस्था के तहत बिना जुलूस निकाले शांतिपूर्ण ढंग से गंतव्य के लिए जाएंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी व उनके समर्थकों की ओर से जुलूस निकाला गया, तो संबंधित केे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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मोबाइल व गुटखा रहेगा वर्जित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर गणनाकर्मियों, प्रत्याशी व उनके एजेंटों को मोबाइल, माचिस, बीड़ी सिगरेट, गुटखा पान मसाला आदि ले जाना पूरी तरह वर्जित है। अगर कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जुलूस की नहीं है अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में अध्यक्ष व सभासद के विजयी प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशी व उनके समर्थक कानून व्यवस्था के तहत बिना जुलूस निकाले शांतिपूर्ण ढंग से गंतव्य के लिए जाएंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी व उनके समर्थकों की ओर से जुलूस निकाला गया, तो संबंधित केे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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