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Bahraich News: दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 05 Oct 2024 10:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 05 Oct 2024 10:56 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment to the accused
बहराइच। जनपद लखीमपुर के थाना गोला गोकर्णनाथ निवासी दोषी को शनिवार को एसीजेएम एफटीसी की कोर्ट ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 15 सौ के अर्थदंड से दंडित भी किया है। हालांकि दोषी द्वारा सजा की अवधि पूरी करने पर कोर्ट ने उसपर 15 सौ का अर्थदंड लगाते हुए अर्थदंड की धनराशि जमा करने के बाद रिहाई करने का आदेश भी पारित किया है।
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थाना मोतीपुर की पुलिस ने जनपद लखीमपुर के थाना गोला गोकर्णनाथ निवासी अभियुक्त शिवकुमार उर्फ लंबू को 30 जून 2016 को चोरी करने व चोरी करने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मुदकमा दर्ज कर जेल भेजा था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम एफटीसी शैलजा मिश्रा की कोर्ट पर शुरू हुई। इस मौके पर गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को मुदकमें में दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त की जेल में बिताई सात साल की अवधि पूरी की थी।
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ऐसे में कोर्ट में अभियुक्त की ओर से जुर्म का इकबाल करने के बाद एसीजेएम ने अभियुक्त को सजा सुनाने के बाद रिहाई का आदेश भी सुनाते हुए अभियुक्त को 15 सौ के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा दंडित धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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