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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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बहराइच। विशेष न्यायाधीश एससी एसटीए एक्ट राकेश कुमार षष्टम ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी अखिलेश पाठक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
एडीजीसी क्रिमिनल राकेश कुमार ने बताया कि थाना पयागपुर के साहेपारा गांव निवासी अभियुक्त अखिलेश पाठक के खिलाफ एससी एक्ट व दुष्कर्म के आदि के तहत थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
उन्होंने बताया कि बुधवार को अभियुक्त की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायालय पर जमानत याचिका डाली गई थी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश कुमार ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने का बाद याचिका को खारिज कर दिया है। (संवाद)
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एडीजीसी क्रिमिनल राकेश कुमार ने बताया कि थाना पयागपुर के साहेपारा गांव निवासी अभियुक्त अखिलेश पाठक के खिलाफ एससी एक्ट व दुष्कर्म के आदि के तहत थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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उन्होंने बताया कि बुधवार को अभियुक्त की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायालय पर जमानत याचिका डाली गई थी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश कुमार ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने का बाद याचिका को खारिज कर दिया है। (संवाद)
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