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Bahraich News: बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को जमानत नहीं

Tue, 21 Jul 2026 11:43 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 11:43 PM IST
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No bail for accused in girl's rape and murder case.
बहराइच। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने मंगलवार को सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर सामाजिक अपराध माना। आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के बाबा ने थाना खैरीघाट में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी सात वर्षीय पोती 15 मई को आम बीनने गई थी, पर वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव एक खेत में दफन मिला।
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पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान मथुरा ललुही गांव निवासी अरुण चौहान का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अरविंद कुमार गौतम की अदालत में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी 18 मई से जेल में है और उसे झूठा फंसाया गया है।
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वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप बताए। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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