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Bahraich News: नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर को हाईकोर्ट ने किया बहाल
Thu, 09 Jan 2025 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 09 Jan 2025 01:11 AM IST
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बहराइच। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्तियों रंजन रॉय और बृजराज सिंह की खंडपीठ ने पयागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को बहाल कर दिया। सपा से नगर पंचायत अध्यक्ष बने बालेंदु प्रताप श्रीवास्तव को संविदा भर्ती से संबंधित प्रकरण में पदच्युत कर दिया गया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी करी कि चुने हुए जन प्रतिनिधि को इस तरह से अनौपचारिक तौर पर उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध है। पूर्व का आदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 48 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, न ही उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है।
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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी करी कि चुने हुए जन प्रतिनिधि को इस तरह से अनौपचारिक तौर पर उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध है। पूर्व का आदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 48 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, न ही उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है।
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