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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Sat, 21 Jan 2023 11:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 21 Jan 2023 11:10 PM IST
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NA
बहराइच। झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने शनिवार को दोषा को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। करीब दस साल चले मुकदमे में विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को न्याय दिलाते हुए अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना जरवलरोड के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गोंडा जिले के थाना करनैलगंज स्थित गांव निवासी महादेव ने झाड़-फूंक के बहाने दुराचार किया था।
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जरवलरोड थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में सौंपी थी। शासकीय अधिवक्ता सिंह ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरुण मोहित निगम के न्यायालय पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश निगम ने अभियुक्त को दोषिसिद्ध करते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता की उम्र को देखते हुए प्रतिकर की धनराशि पीड़िता को दिलाने की संस्तुति करते हुए सचिव सेवा विधिक प्राधिकरण को भी आदेश कापी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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