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Bahraich News: महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद
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बहराइच। जादू-टोने के विवाद में घर में घुसकर डंडे से पीटकर महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने बुधवार को सुजौली के बिहारीपुरवा निवासी अभियुक्त पवन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने दोषी 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला नौ नवंबर 2021 की रात करीब दो बजे का है। बिहारीपुरवा निवासी लालमनी ने थाना सुजौली में सूचना दी थी कि उसकी मां 80 वर्षीय शांति देवी घर में सो रही थीं। इसी दौरान जादू-टोने की बात पर हुए विवाद के बाद पड़ोसी पवन घर में घुस आया और डंडे से उनकी मां की सोते समय बुरी तरह पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई।
सूचना पर सुजौली थाने में पवन के खिलाफ हत्या की धारा में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 20 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पवन को हत्या का दोषी माना और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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मामला नौ नवंबर 2021 की रात करीब दो बजे का है। बिहारीपुरवा निवासी लालमनी ने थाना सुजौली में सूचना दी थी कि उसकी मां 80 वर्षीय शांति देवी घर में सो रही थीं। इसी दौरान जादू-टोने की बात पर हुए विवाद के बाद पड़ोसी पवन घर में घुस आया और डंडे से उनकी मां की सोते समय बुरी तरह पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई।
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सूचना पर सुजौली थाने में पवन के खिलाफ हत्या की धारा में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 20 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पवन को हत्या का दोषी माना और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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