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Bahraich News: नाबालिग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 04 Mar 2025 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 04 Mar 2025 11:56 PM IST
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बहराइच। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना फखरपुर के एक गांव निवासी वादी ने 25 फरवरी 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि दुखीराम कश्यप ने उसके भाई की 16 वर्षीय बेटी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। तहरीर में बताया गया कि दुखीराम ने घटना के कुछ दिन पूर्व बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। लोकलाज के डर से घटना में मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया था, लेकिन दुखीराम को ऐसा करने पर डांटा गया था। इसी रंजिश में उसने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना अधिकारी ने गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र तैयार कर कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दुखीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना फखरपुर के एक गांव निवासी वादी ने 25 फरवरी 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि दुखीराम कश्यप ने उसके भाई की 16 वर्षीय बेटी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। तहरीर में बताया गया कि दुखीराम ने घटना के कुछ दिन पूर्व बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। लोकलाज के डर से घटना में मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया था, लेकिन दुखीराम को ऐसा करने पर डांटा गया था। इसी रंजिश में उसने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना अधिकारी ने गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र तैयार कर कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दुखीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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