फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Husband sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in dowry death case.

Bahraich News: दहेज हत्या में पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Tue, 21 Jul 2026 11:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in dowry death case.
बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने थाना जरवलरोड में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह आदमपुर गांव निवासी इब्ने हसन से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करता था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 6 अप्रैल 2020 को पति ने उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश यादव की अदालत में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इब्ने हसन को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed