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Bahraich News: चरस तस्कर को तीन माह आठ दिन की सजा
Thu, 09 Jan 2025 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 09 Jan 2025 01:05 AM IST
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बहराइच। रूपईडीहा क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने जून 2016 में चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट चल रही थी। आरोपी के जुर्म स्वीकार कर लेने पर न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि तीन माह आठ दिन को सजा में परिवर्तित कर उसे दंडित किया है।
थाना रूपईडीहा की पुलिस ने 20 जून 2019 को थाना क्षेत्र निवासी रिजवान अहमद को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट पर मुकदमे में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की अर्जी दी। कोर्ट ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी को जेल में बिताई तीन माह आठ दिन के कारावास के साथ दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि न देने पर अभियुक्त को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना रूपईडीहा की पुलिस ने 20 जून 2019 को थाना क्षेत्र निवासी रिजवान अहमद को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट पर मुकदमे में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की अर्जी दी। कोर्ट ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी को जेल में बिताई तीन माह आठ दिन के कारावास के साथ दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि न देने पर अभियुक्त को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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