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सपा नेता समेत चार हत्यारों को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Wed, 23 Nov 2016 11:56 PM IST
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गोली मारने के बाद दो लोगों की गला काटकर हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा नेता समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषमुक्त करार दे दिया। हरदी थाना अंतर्गत महसी निवासी तीरथराज सिंह की रंजिश गांव निवासी उग्रसेन सिंह के साथ चल रही थी।
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1994 में तीन जून को तीरथराज सिंह अपने सहयोगी रांजीत सिंह तथा कुछ और लोगों के साथ खैरीघाट थाना ललुही गांव में वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तीरथराज सिंह पैदल घर लौट रहे थे। खैरीघाट थाना क्षेत्र में मटेराकला गांव के निकट एक बाग में उग्रसेन व अन्य सहयोगियों ने तीरथराज और रंजीत को रोक कर उन पर कट्टे से फायर कर दिया।
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इसके बाद गला काटकर हत्या कर दी। इस मामले में तीरथराज के पुत्र जय कुमार सिंह ने आठ नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की फाइल फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायालय पर पेश हुई। न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने सुनवाई शुरू की।
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दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सपा नेता देशराज सिंह, मुख्य आरोपी अतर सिंह, प्रदुम्न सिंह और उग्रसेन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले में नामजद पीर बहादुर सिंह, नंदू सिंह और पेशकार सिंह को दोषमुक्त करार दे दिया है। अधिवक्ता कुलभूषण मिश्र ने बताया कि मुकदमे के दौरान अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है।
कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद देशराज सिंह के महसी विकास खंड से सपा का ब्लॉक अध्यक्ष होने की बात लोगों के बीच चली। इस मामले में जब सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि वह पहले अध्यक्ष रहे हों।