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17 साल बाद युवक के दो हत्यारों को उम्रकैद

Wed, 23 Sep 2015 10:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Wed, 23 Sep 2015 10:07 PM IST
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बहराइच। 17 साल पहले एक युवक की रंजिश के चलते हत्या करने वाले दो लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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दोनों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह के आधार पर आरोपित मानते हुए कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया है। मामला श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमपुर लालपुर बदला गांव का है।
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गांव निवासी अब्दुल समी ने 16 सितंबर 1998 को हरदी थाने में भाई की हत्या का केस दर्ज कराया था। समी ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसी दिन सुबह उसका भाई अब्दुल हादी (तब 35 वर्ष) न्यायिक कार्य से भिनगा तहसील गया था।
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कचहरी से लौट कर वह बदला चौराहा पर सामान खरीदने के लिए रुक गया। रात में गांव लौटते समय गांव के ही बहिर उर्फ तहौव्वर, अजीज पुत्र मुनौवर, अब्दुल गफूर पुत्र मुनसार और पांचू पुत्र मुनौवर ने रंजिश के चलते धारदार हथियार से अब्दुल हादी की हत्या कर दी थी।

अब्दुल समी का कहना है कि विपक्षियों ने उसे भी मारने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। बाद में सभी को जमानत मिल गई। मुकदमे के दौरान बहिर की मौत हो गई।


इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रियाज ने सुनवाई की। बचाव पक्ष के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बहस की।

दोनों अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित आरोपों से संदेह के आधार पर पांचू को दोषमुक्त करार दे दिया, जबकि आरोपी अजीज और अब्दुल गफूर को दोषी करार देते हुए उनकी जमानत निरस्त कर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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