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हत्यारे पति को आजीवन कारावास
अमर उजाला/श्रावस्ती
Updated Wed, 22 Feb 2017 12:40 PM IST
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सिरसिया थाना क्षेत्र के अयोध्या पुरवा में डेढ़ वर्ष पूर्व एक वृद्धा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
घटनाक्रम के मुताबिक सिरसिया थाना क्षेत्र के अयोध्या पुरवा निवासी कबीर यादव के घर 30 जून 2015 को बरही कार्यक्रम था। इसी रात गांव की ही छोटका (60) पत्नी छोटेलाल वर्मा की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में मृतका के पुत्र रामू ने गांव के ही सहाबू नाई पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाते हुए सिरसिया थाने में मामला पंजीकृत कराया था। मामले की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि छोटका की हत्या उसके पति छोटेलाल वर्मा ने की थी। पुलिस ने छोटेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह कर रहे थे।
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मामले का विचारण सत्र न्यायालय में हो रहा था। जहां कई गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और पुलिस को दिए बयान से मुकर गए। विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद हसीब ने अभियोजन के कथन व तर्कों को मानते हुए हत्या के आरोपी पति छोटेलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। छोटेलाल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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घटनाक्रम के मुताबिक सिरसिया थाना क्षेत्र के अयोध्या पुरवा निवासी कबीर यादव के घर 30 जून 2015 को बरही कार्यक्रम था। इसी रात गांव की ही छोटका (60) पत्नी छोटेलाल वर्मा की हत्या कर दी गई थी।
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इस मामले में मृतका के पुत्र रामू ने गांव के ही सहाबू नाई पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाते हुए सिरसिया थाने में मामला पंजीकृत कराया था। मामले की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि छोटका की हत्या उसके पति छोटेलाल वर्मा ने की थी। पुलिस ने छोटेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह कर रहे थे।
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मामले का विचारण सत्र न्यायालय में हो रहा था। जहां कई गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और पुलिस को दिए बयान से मुकर गए। विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद हसीब ने अभियोजन के कथन व तर्कों को मानते हुए हत्या के आरोपी पति छोटेलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। छोटेलाल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।