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इकौना नगर पंचायत अध्यक्ष पर लोकायुक्त में केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Wed, 02 Dec 2015 09:46 PM IST
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श्रावस्ती। नगर पंचायत इकौना के अध्यक्ष जेपी गुप्ता व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस लोकायुक्त में दर्ज हो गया है।
लोकायुक्त ने इन्हें 12 दिसंबर को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष पर नगर के मोहल्ला चौक निवासी एक व्यक्ति ने सरकारी धन के दुरुपयोग सहित कई आरोप लगाए हैं।
चौक निवासी अमित कुमार कसौंधन पुत्र शिव कुमार कसौंधन ने दो दिसंबर 2014 को लोकायुक्त में 56 पेज का परिवाद संख्या 2624 दायर किया था।
इसमें आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के तहत दस हार्स पावर का जेनरेटर पांच लाख 34 हजार में खरीदा था, जबकि इस जेनरेटर की वास्तविक बाजार में कीमत उस समय मात्र दो लाख 89 हजार ही थी।
ऐसे ही कूड़ा निस्तारण वाहन ट्रम 40 की खरीद 12 लाख 20 हजार 900 रुपये में हुई, जबकि इसकी बाजार कीमत मात्र पांच लाख 79 हजार ही थी। इसी तरह नगर पंचायत क्षेत्र में लगाने के लिए चार हाईमास्ट लाइट की खरीद एक लाख 26 हजार 200 रुपये प्रति नग की दर से हुई।
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वहीं, इसकी वास्तविक कीमत 58,750 रुपये इंस्टॉलेशन के साथ था। इस मामले में लोकायुक्त ने 29 अप्रैल 2015 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन, जेपी गुप्ता के स्पष्टीकरण से लोकायुक्त संतुष्ट नहीं हुए और केस दर्ज कर उन्हें 12 दिसंबर को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
पहले भी लगे कई गंभीर आरोप
नगर पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व नगर के ही निवासी विनोद शुक्ल ने भी लोकायुक्त में मामला दर्ज कराया गया था। जिले सतर पर जांच कराने पर आरोप सही पाए गए थे।
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लोकायुक्त ने इन्हें 12 दिसंबर को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष पर नगर के मोहल्ला चौक निवासी एक व्यक्ति ने सरकारी धन के दुरुपयोग सहित कई आरोप लगाए हैं।
चौक निवासी अमित कुमार कसौंधन पुत्र शिव कुमार कसौंधन ने दो दिसंबर 2014 को लोकायुक्त में 56 पेज का परिवाद संख्या 2624 दायर किया था।
इसमें आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के तहत दस हार्स पावर का जेनरेटर पांच लाख 34 हजार में खरीदा था, जबकि इस जेनरेटर की वास्तविक बाजार में कीमत उस समय मात्र दो लाख 89 हजार ही थी।
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ऐसे ही कूड़ा निस्तारण वाहन ट्रम 40 की खरीद 12 लाख 20 हजार 900 रुपये में हुई, जबकि इसकी बाजार कीमत मात्र पांच लाख 79 हजार ही थी। इसी तरह नगर पंचायत क्षेत्र में लगाने के लिए चार हाईमास्ट लाइट की खरीद एक लाख 26 हजार 200 रुपये प्रति नग की दर से हुई।
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वहीं, इसकी वास्तविक कीमत 58,750 रुपये इंस्टॉलेशन के साथ था। इस मामले में लोकायुक्त ने 29 अप्रैल 2015 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन, जेपी गुप्ता के स्पष्टीकरण से लोकायुक्त संतुष्ट नहीं हुए और केस दर्ज कर उन्हें 12 दिसंबर को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
पहले भी लगे कई गंभीर आरोप
नगर पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व नगर के ही निवासी विनोद शुक्ल ने भी लोकायुक्त में मामला दर्ज कराया गया था। जिले सतर पर जांच कराने पर आरोप सही पाए गए थे।