फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   सजा

सजा

Mon, 30 Oct 2017 11:46 PM IST
Updated Mon, 30 Oct 2017 11:46 PM IST
विज्ञापन
सजा
दहेज हत्या व लाश गायब वाले पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
विज्ञापन

बहराइच। दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नंदप्रताप ओझा के सुनवाई करते हुए आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और विभिन्न मामलों में 17 हजार रुपये से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दीवानी कचेहरी के डीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि रामगांव थाना क्षेत्र में झिंगहा जमापुर गांव निवासी भागदेई पत्नी छंगा ने न्यायालय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उसने अपनी पुत्री रामावती का विवाह वर्ष 2006 के आसपास गांव निवासी कंधई लाल के साथ किया था। शादी के बाद गौना भी दिया। लेकिन गौने में दामाद बाइक और 40 हजार रुपये नकदी की डिमांड कर रहा था। उसे मायके के लोग नहीं दे पाए। जिसके चलते ससुराल के लोग रामावती को प्रताड़ित करने लगे। न्यायालय के आदेश पर रामगांव पुलिस ने केस दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई सोमवार को दीवानी कचेहरी के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नंदप्रताप ओझा के न्यायालय पर हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति को दोषसिद्ध करार देते हुए दहेज उत्पीड़न, शव गायब करने आदि के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अलग-अलग मामलों में 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed