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Bahraich News: 23 साल पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
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बहराइच। करीब 23 साल पुराने हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने दोषी रिंकू उर्फ शैलेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार 11 अक्तूबर 2003 को वादी मुकदमा मेला देखकर अपने घर लौट रहा था। ग्राम वभनी के रास्ते में विपक्षीगण बैठे थे। वादी और उसके साथियों को देखकर आरोपियों ने उन्हें ललकारा। इस दौरान वादी को बचाने पहुंचे उसके समधी कौशल किशोर पर आरोपियों ने बांका से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए।
तहरीर के आधार पर थाना हरदी में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। तत्कालीन विवेचक थाना प्रभारी इंद्रदेव सिंह यादव ने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद 11 दिसंबर 2003 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने एक अक्तूबर 2004 को आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों रामसागर और केदारनाथ की मौत हो गई। तीसरे आरोपी रिंकू उर्फ शैलेंद्र कुमार निवासी सुरजना थाना हरदी को अदालत ने दोषसिद्ध किया।
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अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं हमला कर मारने पीटने के मामले में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार 11 अक्तूबर 2003 को वादी मुकदमा मेला देखकर अपने घर लौट रहा था। ग्राम वभनी के रास्ते में विपक्षीगण बैठे थे। वादी और उसके साथियों को देखकर आरोपियों ने उन्हें ललकारा। इस दौरान वादी को बचाने पहुंचे उसके समधी कौशल किशोर पर आरोपियों ने बांका से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए।
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तहरीर के आधार पर थाना हरदी में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। तत्कालीन विवेचक थाना प्रभारी इंद्रदेव सिंह यादव ने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद 11 दिसंबर 2003 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने एक अक्तूबर 2004 को आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों रामसागर और केदारनाथ की मौत हो गई। तीसरे आरोपी रिंकू उर्फ शैलेंद्र कुमार निवासी सुरजना थाना हरदी को अदालत ने दोषसिद्ध किया।
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अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं हमला कर मारने पीटने के मामले में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।