{"_id":"67a65bbdac99130a5b0fd9ac","slug":"bank-friend-accused-of-embezzling-rs-8-lakh-from-customers-case-registered-bahraich-news-c-98-1-bhr1002-126410-2025-02-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bahraich News: बैंक मित्र पर ग्राहकों के आठ लाख रुपये गबन करने का आरोप, मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bahraich News: बैंक मित्र पर ग्राहकों के आठ लाख रुपये गबन करने का आरोप, मुकदमा दर्ज
Sat, 08 Feb 2025 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
बहराइच । एक प्राइवेट कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने रूपईडीहा निवासी बैंक मित्र पर ग्राहकों के आठ लाख रुपये खाते में जमा न कर गबन करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती पत्र दिया। एसपी के आदेश पर रूपईडीहा पुलिस ने आरोपी पर संबंधित मामले का मुकदमा दर्ज किया है।
रिसिया के राजेंद्र निगर निवासी अरुण आजाद ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में जिला समनवयक के पद पर तैनात हैं। उनकी कंपनी बैंकों के साथ मिलकर सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) लगवाने का काम करती है। उनकी कंपनी और सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मध्य कांट्रैक्ट के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र दौलपुर रूपईडीहा में लगाया गया। इसमें बैंक मित्र के रूप में रूपईडीहा के शांति नगर निवासी राजेश पांडेय की नियुक्ति हुई। आरोप है कि राजेश ने कंपनी व बैंक के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात करते हुए ग्राहकों के पैसे खाते में जाम न कर स्वयं गबन कर लिए। इसकी रसीदें भी पीड़ितों को दी गईं, लेकिन रुपये खाते में जमा नहीं किए गए। सभी ने बैंक में रुपये जमा करने की रसीदों सहित खाते में रुपये न आने की शिकायत की। आरोप है कि राजेश ने लगभग आठ लाख रुपये का गबन किया है। रूपईडीहा थानाध्यक्ष दद्दन सिंह ने बताया कि आरोपी बैंक मित्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
विज्ञापन
रिसिया के राजेंद्र निगर निवासी अरुण आजाद ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में जिला समनवयक के पद पर तैनात हैं। उनकी कंपनी बैंकों के साथ मिलकर सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) लगवाने का काम करती है। उनकी कंपनी और सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मध्य कांट्रैक्ट के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र दौलपुर रूपईडीहा में लगाया गया। इसमें बैंक मित्र के रूप में रूपईडीहा के शांति नगर निवासी राजेश पांडेय की नियुक्ति हुई। आरोप है कि राजेश ने कंपनी व बैंक के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात करते हुए ग्राहकों के पैसे खाते में जाम न कर स्वयं गबन कर लिए। इसकी रसीदें भी पीड़ितों को दी गईं, लेकिन रुपये खाते में जमा नहीं किए गए। सभी ने बैंक में रुपये जमा करने की रसीदों सहित खाते में रुपये न आने की शिकायत की। आरोप है कि राजेश ने लगभग आठ लाख रुपये का गबन किया है। रूपईडीहा थानाध्यक्ष दद्दन सिंह ने बताया कि आरोपी बैंक मित्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
विज्ञापन