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Bahraich News: दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 18 Jul 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 18 Jul 2023 11:49 PM IST
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बहराइच। मारपीट व दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इंद्र प्रकाश की कोर्ट ने खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में थाना बौंडी में बीती 13 जनवरी वादी की तरफ से की गई तहरीर में अलीपुरदरौना नंदवल गांव निवासी नेक मोहम्मद व गब्बर उर्फ सब्बू अंसारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने घर में घुसकर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट व लूटपाट के साथ पत्नी संग दुराचार किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट में आरोपी गब्बर ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में थाना बौंडी में बीती 13 जनवरी वादी की तरफ से की गई तहरीर में अलीपुरदरौना नंदवल गांव निवासी नेक मोहम्मद व गब्बर उर्फ सब्बू अंसारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने घर में घुसकर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट व लूटपाट के साथ पत्नी संग दुराचार किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट में आरोपी गब्बर ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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