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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

Sat, 30 Apr 2022 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:15 PM IST
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बहराइच। थाना रुपईडीहा के बेलभरिया कल्याणपुर गांव निवासी एक अभियुक्त ने बकरी बांधने के विवाद में 10 वर्षीय बच्चे की फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में शनिवार को मुकदमेे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रुपईडीहा थाने में वादी मुकदमा मोहर्रम अली ने 18 अगस्त को तहरीर देकर अभियुक्त इसहाक अली के विरुद्ध उसके 10 वर्षीय बेटे अयनूल हसन की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में मोहर्रम ने कहा कि उसके बेटे की बकरी बांधने के विवाद में इसहाक ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी थी।। मामले में थाने की पुलिस ने इसहाक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
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एडीजीसी क्रिमिनल सिंह ने बताया कि शनिवार को थाने की पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर अभियुक्त को सजा दिलाने की याचना की थी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरजन सिंह ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त इसहाक अली को दोष सिद्ध करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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