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24 घंटे में कोराना मृतक के आश्रित को मिलेगी आर्थिक सहायता
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बहराइच। कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रित परिजनों को 24 घंटे के अंदर आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को इस बाबत निर्देश दिया है। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता मिलनी है। डीएम ने बताया कि वेबसाइट में 178 प्रकरण अपलोड हैं। कुछ का भुगतान हो गया है।
बाकी मृतकों के परिजन दस्तावेजों के साथ आकर जल्द राशि प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। जनपद में पोर्टल पर दर्ज 178 प्रकरणों में से प्राप्त 45 दावों के सापेक्ष 41 मृत व्यक्तियों के आश्रितों के खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने अपील की है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ संबंधित तहसील के एसडीएम व तहसीलदार से तत्काल संपर्क कर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दें। डीएम ने यह भी बताया कि इसके अलावा कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपदा कार्यालय व मेल आईडी डीएमबीईएच एट एनआईसी डॉट इन पर भी ऑनलाइन आवेद किया जा सकता है।
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बाकी मृतकों के परिजन दस्तावेजों के साथ आकर जल्द राशि प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। जनपद में पोर्टल पर दर्ज 178 प्रकरणों में से प्राप्त 45 दावों के सापेक्ष 41 मृत व्यक्तियों के आश्रितों के खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
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जिलाधिकारी ने अपील की है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ संबंधित तहसील के एसडीएम व तहसीलदार से तत्काल संपर्क कर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दें। डीएम ने यह भी बताया कि इसके अलावा कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपदा कार्यालय व मेल आईडी डीएमबीईएच एट एनआईसी डॉट इन पर भी ऑनलाइन आवेद किया जा सकता है।
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