फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   किशोर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

किशोर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Tue, 07 May 2019 10:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2019 10:47 PM IST
विज्ञापन
किशोर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
बहराइच। फकीरपुरी गांव में वर्ष 2012 में पिपरमिंट टंकी की रखवाली कर रहे एक किशोर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


दीवानी कचहरी के एडीजीसी क्रिमनल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सुजौली थाना अंतर्गत फकीरपुरी गांव निवासी बेगराज ने 19 जून 2012 को सुजौली थाने में पुत्र राकेश कुमार (16) की हत्या का केस दर्ज कराया था। बेगराज ने तहरीर में कहा कि गांव निवासी मुन्नालाल के घर के सामने पिपरमिंट की टंकी रखी हुई थी, जिसकी रखवाली उसका पुत्र राकेश करता था।
विज्ञापन


18 जून की रात राकेश अपने सहयोगी अनिल के साथ सोया हुआ था। तभी गांव निवासी करन कुमार पुत्र श्यामलाल शराब के नशे में मौके पर पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। इस पर राकेश व अनिल ने करन को डांटकर भगा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे गुस्साए करन ने उसी रात कुछ देर बाद मौके पर पहुंचकर राकेश के सीने में सरिया घोंपकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुना। इसके बाद आरोपी करन कुमार को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed