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पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध केस दर्ज, लाइसेंस निरस्त

Thu, 29 Jun 2017 01:47 AM IST
Updated Thu, 29 Jun 2017 01:47 AM IST
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पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध केस दर्ज, लाइसेंस निरस्त
पेट्रोल पंप लाइसेंस निरस्त, संचालक पर केस दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
उर्रा (बहराइच)। कुड़वा स्थित एक पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर घटतौली कर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर आपूर्ति विभाग व इंडियन ऑयल की टीम ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीते पखवारे छापा मारकर छानबीन की थी। मशीन में चिप लगाकर घटतौली की शिकायत सही मिलने पर विभाग ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही मंगलवार देर शाम आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

एसडीएम मोतीपुर कुंवर वीरेंद्र मौर्या ने बताया कि नानपारा-लखीमपुर मार्ग पर कुड़वा में मोदी फीलिंग स्टेशन है। पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर 20 दिन पूर्व आपूर्ति विभाग, इंडियन ऑयल की टीम ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छापा मारकर छानबीन की तो चिप लगाकर घटतौली का खुलासा हुआ था। इस पर पेट्रोल पंप सीज करके रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। शासन के निर्देश पर मोदी फीलिंग स्टेशन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं, मिहींपुरवा के आपूर्ति निरीक्षक हरीश कुमार साहनी की तहरीर पर मोतीपुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पंप संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। लाइसेंस निरस्त होने तथा केस दर्ज होने पर अन्य पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप है।
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