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प्राणघातक हमले में दो को 10 वर्ष की सजा

Sat, 27 Jul 2019 10:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2019 10:15 PM IST
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10 years imprisonment two in deadly attack
बहराइच। प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपियों को शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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दीवानी कचहरी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फिरोज अहमद खां ने बताया कि तीन अक्तूबर 2012 को सुजौली थाना अंतर्गत घूरेपुरवा निवासी अवधराम अपनी बाइक से दुर्गागौढ़ी जा रहे थे। तभी बगुलहिया फार्म के पास त्रिलोकीगौढ़ी गांव निवासी कंधई व बजरंगी ने बाइक से पहुंचकर उसे रोक लिया।
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पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान दोनों ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली लगने से अवधराम मौके पर गिर गया, जबकि हमलावर फरार हो गए। सुजौली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेेल भेजा था।
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इसी मामले में सुनवाई शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय के न्यायालय पर हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कंधई व बजरंगी को 10-10 साल के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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