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Bahraich News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Fri, 18 Jul 2025 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 18 Jul 2025 01:40 AM IST
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10 years imprisonment for raping a minor girl
बहराइच। कपूरपुर गांव निवासी दोषी को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हरदी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच सितंबर, 2022 को पुलिस से शिकायत की थ्री। इसमें आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी जब कहीं भी बाहर कार्य के लिए जाती है तो करन सिंह उसका पीछा कर अश्लील हरकत करता है और जबरन साथ ले जाने की कोशिश करता रहता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने करन के खिलाफ पाॅक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। जिसमें बाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी।
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इसी मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
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