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Baghpat News: तीन हमलावरों को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 02 Aug 2023 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Aug 2023 11:27 PM IST
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Three attackers sentenced to five years each
सिलाना गांव में चुनावी रंजिश में एक व्यक्ति पर घर में घुसकर किया था हमला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सिलाना गांव में चुनावी रंजिश में एक व्यक्ति पर घर में घुसकर हमला करने वाले पिता-पुत्र समेत तीन हमलावरों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। इनमें दो हमलावरों पर दस-दस हजार, जबकि एक हमलावर पर 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर दो-दो महीने की सजा बढ़ाई जाएगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविकांत भारद्वाज ने बताया कि मई 2021 में सिलाना गांव निवासी निरंजन ने छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें धर्मेंद्र उर्फ धीरेंद्र, हरेंद्र उर्फ लाला और हनी समेत पांच हमलावरों पर तमंचे और लाठी डंडों से छोटे भाई अशोक पर हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने हनी को गिरफ्तार कर तमंचा भी बरामद किया था। जिसमें पुलिस ने जांच के बाद धर्मेंद्र, हरेंद्र और हनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम में हुई। जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सजा सुनाई दी। न्यायाधीश ने धर्मेंद्र उर्फ धीरेंद्र, हरेंद्र उर्फ लाला और हनी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही धर्मेंद्र और हरेंद्र पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जबकि हनी पर 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिये गए।
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