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देना होगा बिक्री और खरीद का हिसाब
अमर उजाला / ब्यूरो/ बागपत
Updated Fri, 02 Jun 2017 12:41 AM IST
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बागपत। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। इससे समस्त कार्य ऑनलाइन होंगे। व्यापारियों के सहयोग के लिए सुविधा केंद्र की उपलब्धता होगी।
पंजीकृृत व्यापारियों के 22 अप्रैल तक आईडी एवं पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं। बाकी व्यापारी सही पैन नंबर लेकर कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि व्यापारी को हर महीने बिक्री और खरीद का हिसाब देना होगा।
वात्सायन पैलेस में जीएसटी जागरूकता मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि जीएसटी में शुरू में व्यापारियों को कठिनाई महसूस होगी। लेकिन इसके समाधान के लिए विभागीय अधिकारी सहयोग करेंगे। स्वेच्छा से 20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए कोई फीस नहीं है और न ही किसी कार्यालय के चक्कर लगाने है। 72 घंटे मेें पंजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी आर-1 में प्रतिमाह रिटर्न दाखिल करना है।
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पंजीयन लेने के लिए जीएसटी के पोर्टल पर सीधे या सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकृृत व्यापारियों को माइग्रेशन कर मांगी गई सूचनाएं जीएसटी पोर्टल पर देनी होगी।
प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी हर महीने 10 तारीख तक बिक्री का और 17 तारीख तक खरीद का आनलाइन हिसाब देना होगा। इसके अलावा उन्हें वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होगा। संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर एचपी राव दीक्षित ने कहा कि करदाता व्यापारी अपनी खरीद एवं बिक्री का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में आनलाइन दाखिल करेंगे। समाधान के व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न देंगे।
वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले कभी भी पूर्व रिटर्न में पाई गई गलतियां संशोधित की जा सकेगी। ऑनलाईन ही जमा किया जायेगा, केवल छोटे व्यापारी बैंक में काउंटर पर आनलाइन जनरेटेड चालान के द्वारा रुपये 10 हजार तक कर जमा कर सकेंगे।
संयुक्त आयुक्त एवं अपर आयुक्त वाणिज्य कर एवं उपायुक्त वाणिज्य कर वीके सिंह ने कहा कि व्यापारियों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर एके गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद कुमार, असिस्टेंट कमिश्रर बागपत धर्मेंद्र चौधरी, डीके पांडेय, सत्यप्रकाश मौजूद रहे।
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पंजीकृृत व्यापारियों के 22 अप्रैल तक आईडी एवं पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं। बाकी व्यापारी सही पैन नंबर लेकर कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि व्यापारी को हर महीने बिक्री और खरीद का हिसाब देना होगा।
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वात्सायन पैलेस में जीएसटी जागरूकता मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि जीएसटी में शुरू में व्यापारियों को कठिनाई महसूस होगी। लेकिन इसके समाधान के लिए विभागीय अधिकारी सहयोग करेंगे। स्वेच्छा से 20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए कोई फीस नहीं है और न ही किसी कार्यालय के चक्कर लगाने है। 72 घंटे मेें पंजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी आर-1 में प्रतिमाह रिटर्न दाखिल करना है।
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पंजीयन लेने के लिए जीएसटी के पोर्टल पर सीधे या सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकृृत व्यापारियों को माइग्रेशन कर मांगी गई सूचनाएं जीएसटी पोर्टल पर देनी होगी।
प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी हर महीने 10 तारीख तक बिक्री का और 17 तारीख तक खरीद का आनलाइन हिसाब देना होगा। इसके अलावा उन्हें वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होगा। संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर एचपी राव दीक्षित ने कहा कि करदाता व्यापारी अपनी खरीद एवं बिक्री का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में आनलाइन दाखिल करेंगे। समाधान के व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न देंगे।
वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले कभी भी पूर्व रिटर्न में पाई गई गलतियां संशोधित की जा सकेगी। ऑनलाईन ही जमा किया जायेगा, केवल छोटे व्यापारी बैंक में काउंटर पर आनलाइन जनरेटेड चालान के द्वारा रुपये 10 हजार तक कर जमा कर सकेंगे।
संयुक्त आयुक्त एवं अपर आयुक्त वाणिज्य कर एवं उपायुक्त वाणिज्य कर वीके सिंह ने कहा कि व्यापारियों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर एके गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद कुमार, असिस्टेंट कमिश्रर बागपत धर्मेंद्र चौधरी, डीके पांडेय, सत्यप्रकाश मौजूद रहे।