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Baghpat News: ट्रक मालिक को इंश्योरेंस कंपनी देगी 30.15 लाख रुपये

Mon, 06 Jan 2025 02:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jan 2025 02:47 AM IST
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The insurance company will give Rs 30.15 lakh to the truck owner
अदालत से
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-न्यायालय स्थाई लोक अदालत में चल रहा था वाद, 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर देना होगा 12 फीसदी ब्याज
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। न्यायालय स्थाई लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 30.15 लाख रुपये वादी ट्रक मालिक को देने का फैसला सुनाया है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर 12 फीसदी ब्याज भी देने के आदेश दिए।

बिहार के मोहनपुर जिले के इटवा गांव के रहने वाले वादी सुधीर कुमार ने वर्ष 2022 में न्यायालय स्थाई लोक अदालत में वाद दायर कराया था। सुधीर कुमार ने बताया कि दिसंबर 2020 को दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर पाली गांव के पास से उसका ट्रक चोरी कर लिया गया, जिसका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया हुआ था। बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के बाद सभी दस्तावेज और जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दी, लेकिन उन्होंने ट्रक का क्लेम देने से इंकार कर दिया। वाद पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी से जवाब मांगा तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। मगर, उससे संतुष्ट नहीं होने पर न्यायालय स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, सदस्य सीमा रानी, राजकुमार गुप्ता ने क्लेम के 30.15 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक मेरठ, शाखा प्रबंधक रांची झारखंड, शाखा प्रबंधक गोरेगांव मुंबई और एचडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड झुमरी तलईया कोडरमा झारखंड को वादी ट्रक मालिक सुधीर कुमार को देने के आदेश दिए।
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