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हरे पेड़ कटवाने पर 2.90 लख रुपये का जुर्माना

Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
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Rs 2.90 lakh fine for cutting green trees
बागपत। शुगर मिल परिसर और आवासीय परिसर में 50 से ज्यादा हरे पेड़ कटवाने पर वन विभाग ने दो लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।
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नया गांव हमीदाबाद की प्रधान अंजली चौधरी, सनी, विशेष, गोपी ने दिसंबर 2021 में वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि बागपत शुगर मिल परिसर और आवासीय परिसर में 50 से ज्यादा हरे पड़े खड़े हुए थे। उनको कुछ दिन पहले ही कटवा दिया गया है। जबकि वह 20-30 वर्ष पुराने पेड़ थे और उनको कटवाने का कोई जरूरी कारण भी नहीं था। जिन पेड़ों को कटवाया गया है, उनमें शीशम, पीपल, नीम, जामुन, सागौन, पिलखन आदि के पेड़ शामिल है। इस तरह हरे पेड़ों को बिना अनुमति कटवाने का आरोप लगा था। जिसकी जांच जिला वन अधिकारी हेमंत कुमार सेठ ने कराई तो आरोप सही मिले। जिला वन अधिकारी हेमंत कुमार सेठ ने बताया कि शुगर मिल के पूर्व के जीएम आरके जैन पर दो लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वह जुर्माना शुगर मिल ने जमा करा दिया है।

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वह एक सप्ताह पहले ही यहां आए हैं। उन्हें पेड़ काटने पर लगाए गए जुर्माने को लेकर जानकारी नहीं है। मामले का पता कराया जाएगा। किसने जुर्माना राशि जमा कराई है, यह भी देखा जाएगा। - वीपी पांडेय, जीएम बागपत शुगर मिल
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