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26 साल पहले बच्चों का अपहरण करने वाले को तीन साल की सजा
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26 साल पहले किया गया था बड़ौत कोतवाली के हेड कांस्टेबल के दो बच्चों का अपहरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दो बच्चों का 26 साल पहले अपहरण करने वाले रिक्शा चालक को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बड़ौत कोतवाली में एक अगस्त 1995 को तत्कालीन हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी चार वर्षीय बेटी नेहा व दो वर्षीय बेटा दीपक क्वार्टर के बाहर सड़क के पास खेल रहे थे। इसी दौरान ही बच्चों को एक व्यक्ति रिक्शा में बैठाकर ले गया। इस संबंध में कोतवाली में पहरे पर तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार ने उन्हें इस संबंध बताया। तलाश करने पर बच्चों को लेकर जाते हुए रिक्शा चालक जगपाल निवासी बूढ़पुर को पकड़ लिया और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला सीजेएम प्रीति सिंह की अदालत में चल रहा था। संयुक्त निदेशक अभियोजन कमलेश कुमार के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी अवतार सिंह ने इस मामले में पैरवी की। संयुक्त निदेशक अभियोजन कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने जगपाल को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई और उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दो बच्चों का 26 साल पहले अपहरण करने वाले रिक्शा चालक को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बड़ौत कोतवाली में एक अगस्त 1995 को तत्कालीन हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी चार वर्षीय बेटी नेहा व दो वर्षीय बेटा दीपक क्वार्टर के बाहर सड़क के पास खेल रहे थे। इसी दौरान ही बच्चों को एक व्यक्ति रिक्शा में बैठाकर ले गया। इस संबंध में कोतवाली में पहरे पर तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार ने उन्हें इस संबंध बताया। तलाश करने पर बच्चों को लेकर जाते हुए रिक्शा चालक जगपाल निवासी बूढ़पुर को पकड़ लिया और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला सीजेएम प्रीति सिंह की अदालत में चल रहा था। संयुक्त निदेशक अभियोजन कमलेश कुमार के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी अवतार सिंह ने इस मामले में पैरवी की। संयुक्त निदेशक अभियोजन कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने जगपाल को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई और उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।