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UP: कुख्यात बदमाश अजीत हप्पू को चार साल की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Sat, 03 Dec 2022 08:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Dec 2022 08:00 PM IST
सार
Baghpat News : अदालत ने कुख्यात बदमाश अजीत हप्पू को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
बागपत के बावली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के वादी को धमकाने के मुकदमे में न्यायालय ने कुख्यात माफिया अजीत हप्पू को चार साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अवैध हथियार रखने के मुकदमे में तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि बावली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के वादी सतपाल ने वर्ष 2016 में बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कुख्यात अजीत हप्पू पर दोहरे हत्याकांड की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमे में कुख्यात माफिया अजीत हप्पू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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जिसमें शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई की गई। वहां न्यायाधीश ने कुख्यात अजीत हप्पू को चार साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में अवैध हथियार बरामद होने के मुकदमे में कुख्यात अजीत हप्पू को तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। ये दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि अजीत हप्पू प्रदेश स्तरीय माफिया घोषित है। जिसके मुकदमों को विशेष श्रेणी में रखकर सुनवाई की जा रही है।
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