फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   No house, no electricity connection, Energy Corporation sent RC, CommissioNo house, no electricity connection, Energy Corporation sent RC, Commission cancelled itn cancelled it

Baghpat News: मकान न बिजली का कनेक्शन, ऊर्जा निगम ने भेजी आरसी, आयोग ने की निरस्त

Thu, 26 Feb 2026 02:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
No house, no electricity connection, Energy Corporation sent RC, CommissioNo house, no electricity connection, Energy Corporation sent RC, Commission cancelled itn cancelled it
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बुधवार को मिल कर्मी विनोद कुमार की बिजली बिल की 1.08 लाख रुपये की आरसी निरस्त कर दी। साथ ही मई 2022 के बाद का बिल वसूलने के आदेश दिए।
विज्ञापन

बागपत चीनी मिल में टरबाइन इंडेंट पद पर कार्यरत विनोद कुमार ने जनवरी 2024 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से अपने परिवार के साथ मिल परिसर में बने आवास में रह रहा है, जिसकी बिजली आपूर्ति मिल से ही दी जाती है। गाधी गांव में उसका मकान भी नहीं है और न ही कभी बिजली का कनेक्शन लिया। ऊर्जा निगम के अफसरों ने वर्ष 2022 तक 1.08 लाख रुपये बिजली बिल बकाया दर्शाकर बागपत तहसील से आरसी जारी करा दी।
विज्ञापन

इसका तकादा करने आए अमीन ने रुपये जमा नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी दी। परिवाद दर्ज होने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य राजीव कुमार और मीनाक्षी जैन ने सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने पर आयोग ने 1.08 लाख रुपये की आरसी निरस्त कर दी और मई 2022 के बाद का बिजली बिल ही वसूलने के आदेश दिए। साथ ही डीएम और एसडीएम को क्लीनचिट दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed