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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   MP Acquitted in violation of code of conduct

आचार संहिता के उल्लंघन में सांसद दोषमुक्त

Sun, 13 Aug 2017 01:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Sun, 13 Aug 2017 01:31 AM IST
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आदर्श आचार संहिता के केस के आरोपी सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई है। सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सांसद को दोषमुक्त कर दिया है। 
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 लोकसभा चुनाव -2014 के समय भाजपा के उम्मीदवार डॉ. सत्यपाल सिंह ने अपने चुनाव प्रचार के लिए लुहारी गांव में 25 मार्च को जनसभा की थी। बाद में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बड़ौत कोतवाली में आरोपी  डॉ. सत्यपाल सिंह के अलावा राजेंद्र, नरेंद्र, कालू, कृष्णपाल, अमित कुमार, बिजरौल गांव के अशोक समेत आठ लोगों के खिलाफ (धारा 188 आईपीसी) मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 
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 आरोपी पक्ष के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया  केस सीजेएम मुकेश कुमार सिंह की कोर्ट में चल रहा है। आरोपी सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह की फाइल अलग हो चुकी थी। कोर्ट ने उस पर सुनाई की। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी सांसद  को दोषमुक्त कर दिया है। अन्य आरोपियों का केस कोर्ट में विचाराधीन है।  
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