{"_id":"6492f4ac567465a5550795d4","slug":"life-imprisonment-for-the-killer-of-film-artist-sansar-singh-baghpat-news-c-28-1-bag1001-2504-2023-06-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Baghpat News: फिल्म कलाकार संसार सिंह के हत्यारे को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Baghpat News: फिल्म कलाकार संसार सिंह के हत्यारे को आजीवन कारावास
Wed, 21 Jun 2023 06:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Wed, 21 Jun 2023 06:31 PM IST
विज्ञापन
- जिवाना गांव के कई फिल्मों में काम कर चुके संसार सिंह की वर्ष 2019 में गोली मारकर की गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिवाना गांव के फिल्म कलाकार संसार सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर, वादी के अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि जिवाना गांव के रहने वाले संदीप पंवार ने रमाला थाने में एक जुलाई 2019 को पिता संसार सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें संदीप पंवार ने बताया कि उसके पिता संसार सिंह सुबह गांव के ही देशपाल के घर नलकूप की चाबी लेने गए थे। तभी वहां कार से आये गांव के ही सागर ने उसके पिता संसार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस ने हत्यारोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय एससीएसटी विशेष न्यायालय में हुई। जहां नौ जून को न्यायाधीश ने सागर पर दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ने संसार सिंह की हत्या करने वाले सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिवाना गांव के फिल्म कलाकार संसार सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर, वादी के अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि जिवाना गांव के रहने वाले संदीप पंवार ने रमाला थाने में एक जुलाई 2019 को पिता संसार सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें संदीप पंवार ने बताया कि उसके पिता संसार सिंह सुबह गांव के ही देशपाल के घर नलकूप की चाबी लेने गए थे। तभी वहां कार से आये गांव के ही सागर ने उसके पिता संसार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
पुलिस ने हत्यारोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय एससीएसटी विशेष न्यायालय में हुई। जहां नौ जून को न्यायाधीश ने सागर पर दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ने संसार सिंह की हत्या करने वाले सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन