खेकड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत की ओर से जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
क्षेत्र के ग्राम अब्दुलपुर स्थित जिला कारागार में आयोजित शिविर में विधिक प्राधिकरण प्रभारी सचिव प्रगति सिंह ने बंदियों को बताया कि लोक अदालत क्या है। नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है। निशुल्क जेल अपील कैसे कर सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत के माध्यम से किस प्रकार की कानूनी सहायता दी जाती है। कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन कैसे करें। सिद्धदोष बंदियों को उनके अधिकारों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत के माध्यम से किस प्रकार से निशुल्क जेल अपील करा सकते है। उन्होंने बंदियों से रहन-सहन, खान-पान आदि के बारे में भी जानकारी ली। शिविर में मौजूद बंदियों ने विधिक जानकारी से लाभ उठाया। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह यादव, जेलर आकाश शर्मा, डिप्टी जेलर रविंद्र कुमार, समेत सभी बंदी मौजूद रहे।