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अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में आठ पर केस  

Fri, 28 Oct 2016 12:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Fri, 28 Oct 2016 12:56 AM IST
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Kidnapping and extortion case on eight charges of seeking
court shimla
बागपत। सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट के आदेश पर आठ लोगों के खिलाफ अपहरण और परिजनों से रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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बावली गांव के प्रशांत तोमर ने कहा वह सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक-दूसरे के स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाते हैं। ठेके पर नकल कराते हैं। इससे कुछ विद्याथियों के 96 प्रतिशत तक अंक आते हैं। आरोपियों को राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त हैं।  13 जून 2016 को सवा दस बजे बड़ौत में दिल्ली बस स्टैंड पर आया था। इस दौरान आरोपी उसे धोखे से बुलाकर एक दुकान पर ले गया। वहां से आरोपी उसका अपहरण करके एक मकान में ले गए।
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आरोपी ने उसकी माता के पास फोन करके दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी। इसके बाद उसे एक महिला के घर में ले गए। उन्होंने उसे केस में फंसाकर जेल भिजवाने का प्रयास किया, वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आरोपी संजीव शर्मा, धीरज, प्रवीण, विनोद, नरेश, सचिन वत्स निवासी बड़ौत और सुभाष और राजेंद्र निवासी ढिकाना के खिलाफ (धारा 364ए, 323, 504, 506 आईपीसी) रिपोर्ट दर्ज हुई। बड़ौत पुलिस ने कहा केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई होगी।
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