{"_id":"5ed699458ebc3e902f36dbb0","slug":"house-hold-survey-will-be-held-in-the-containment-zone-baghpat-news-mrt484477679","type":"story","status":"publish","title_hn":"मलकपुर मिल के अध्यासी और मुख्य वित्त अधिकारी के खिलाफ मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मलकपुर मिल के अध्यासी और मुख्य वित्त अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। किसानों के भुगतान के लिए तय किए गए रुपये अन्य मदों में खर्च किए जाने के बाद मलकपुर मिल प्रबंधन पर सख्ती की गई है। चीनी मिल के अध्याशी और मुख्य वित्त अधिकारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला गन्ना अधिकारी डॉ अनिल कुमार भारती ने बताया कि टैंगिग आदेश के मुताबिक चीनी मिल को चीनी उत्पादन और सह उत्पाद की 85 प्रतिशत धनराशि से किसानों का भुगतान करना था। मगर, चीनी मिल ने 31 मई तक विक्रय की गई चीनी और अन्य सह उत्पाद के 85 प्रतिशत 24623.30 लाख रुपये के सापेक्ष केवल 19607.37 लाख रुपये का भुगतान गन्ना मूल्य एवं विकास अंशदान में किया है। इससे जाहिर है कि मिल ने 5015.93 लाख रुपये अन्य मदों में नियम के विरुद्ध डायवर्ट कर लिए। भुगतान के रुपये डायवर्ट किए जाने के बाद गन्ना उपायुक्त और डीसीओ की ओर से नोटिस भेजे गए, लेकिन चीनी मिल ने इनकी अपेक्षा की। डायवर्ट किए गए किसानों के रुपये वापस गन्ना भुगतान खाते में नहीं लौटाए गए। इस पर डीएम शकुंतला गौतम के निर्देश पर सहकारी गन्ना विकास समिति मलकपुर के प्रभारी सचिव ने बड़ौत कोतवाली में मिल के अध्याशी विपिन कुमार और मुख्य वित्त अधिकारी अनिल कुमार गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
विज्ञापन
जिला गन्ना अधिकारी डॉ अनिल कुमार भारती ने बताया कि टैंगिग आदेश के मुताबिक चीनी मिल को चीनी उत्पादन और सह उत्पाद की 85 प्रतिशत धनराशि से किसानों का भुगतान करना था। मगर, चीनी मिल ने 31 मई तक विक्रय की गई चीनी और अन्य सह उत्पाद के 85 प्रतिशत 24623.30 लाख रुपये के सापेक्ष केवल 19607.37 लाख रुपये का भुगतान गन्ना मूल्य एवं विकास अंशदान में किया है। इससे जाहिर है कि मिल ने 5015.93 लाख रुपये अन्य मदों में नियम के विरुद्ध डायवर्ट कर लिए। भुगतान के रुपये डायवर्ट किए जाने के बाद गन्ना उपायुक्त और डीसीओ की ओर से नोटिस भेजे गए, लेकिन चीनी मिल ने इनकी अपेक्षा की। डायवर्ट किए गए किसानों के रुपये वापस गन्ना भुगतान खाते में नहीं लौटाए गए। इस पर डीएम शकुंतला गौतम के निर्देश पर सहकारी गन्ना विकास समिति मलकपुर के प्रभारी सचिव ने बड़ौत कोतवाली में मिल के अध्याशी विपिन कुमार और मुख्य वित्त अधिकारी अनिल कुमार गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
विज्ञापन