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गैंगस्टर एक्ट में गिरोह के सरगना को दो साल चार माह की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना को अदालत ने दो साल चार माह कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2015 में बड़ौत कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी राजेश कुमार वर्मा ने गौरव उर्फ मोनू व परविंद्र निवासीगण नाला और नीरज निवासी अट्टा जिला शामली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गौरव उर्फ मोनू अपने साथियों संग मिलकर चोरी, लूट की घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। गौरव उर्फ मोनू की फाइल अलग हो गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे/त्वरित न्यायालय संख्या-एक विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। इस मामले में गौरव उर्फ मोनू को दोषी मानते हुए दो साल चार माह के कठोर कारावास कैद की सजा सुनाई गई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बागपत। गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना को अदालत ने दो साल चार माह कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2015 में बड़ौत कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी राजेश कुमार वर्मा ने गौरव उर्फ मोनू व परविंद्र निवासीगण नाला और नीरज निवासी अट्टा जिला शामली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गौरव उर्फ मोनू अपने साथियों संग मिलकर चोरी, लूट की घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। गौरव उर्फ मोनू की फाइल अलग हो गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे/त्वरित न्यायालय संख्या-एक विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। इस मामले में गौरव उर्फ मोनू को दोषी मानते हुए दो साल चार माह के कठोर कारावास कैद की सजा सुनाई गई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।