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यातायात नियम तोड़ने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

Mon, 27 Nov 2017 01:02 AM IST
Updated Mon, 27 Nov 2017 01:02 AM IST
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यातायात नियम तोड़ने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
बागपत। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। बढ़ते हादसों को देखकर शासन और प्रशासन टेंशन में है। इसे देखकर यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया है।
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प्रदेश में हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रति वर्ष सड़क हादसों में हजारों की संख्या में लोगों की जान जाती है। जबकि कई हजार लोग दिव्यांग हो जाते हैं। अफसरों की माने तो 80 प्रतिशत सड़क हादसे वाहन चालकों की गलती से होते हैं। हादसों में मरने वाले अधिकांश 18 से 35 वर्ष की आयु के होते हैं। जो देश के भविष्य और परिवार के कर्णधार होते हैं। इनकी मौत से परिवार जीवन भर दुखी रहता है। बागपत का ही जिक्र करें तो शायद ही कोई दिन गुजरता है जिस दिन सड़क हादसा न होते हो। विगत 20 दिन में 13 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। सड़क हादसों को लेकर शासन-प्रशासन काफी टेंशन में है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। डीआईजी यातायात निदेशालय ने अफसरों को भेजे पत्र में बताया कि अधिकांश हादसे यातायात के नियमों के उल्लंघन और ओवर स्पीड के कारण होते है। हादसों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। संबंधित चालक का तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाए। बागपत टीएसआई लोकेंद्र शर्मा का कहना है कि अफसरों के निर्देश का पालन होगा। यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों का तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएग।
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यातायात नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
1. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना
2. नशे की हालत में वाहन चलाने पर
3. जेब्रा लाइन पार करने पर
4. ओवर स्पीड ड्राइविंग करने पर
5. बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर
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