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Baghpat: गैंगस्टर जोगेंद्र खड़खड़ी को 10 साल का कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया, ये है पूरा मामला

Thu, 16 May 2024 07:03 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Thu, 16 May 2024 07:03 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत में अदालत ने गैंगस्टर जोगेंद्र खड़खड़ी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?

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Court has sentenced gangster Jogendra Khadkhadi to 10 years imprisonment in Baghpat
अदालत का फैसला। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बागपत में गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने बदमाश को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।

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एसपी अर्पित विजयवर्गीय और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि खड़खड़ी गांव के जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ छपरौली थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार राय ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें थाना प्रभारी सतीश कुमार राय ने भूपेंद्र उर्फ भूरा को गिरोह का सरगना बनाया था। जिसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने समेत अन्य घटनाओं में लिप्त होने का भी हवाला दिया गया था।
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पुलिस ने मुकदमे की जांच कर जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में हुई। जिसमें जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गैंगस्टर पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश पवन कुमार राय ने जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र को दस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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