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दो हत्यारोपियों की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 30 Jul 2022 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 12:00 AM IST
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Bail plea of two killers canceled
बागपत। बदरखा गांव के पहलवान संदीप बंजारा की हत्या के दो आरोपियों की गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत याचिका निरस्त कर दी। वहीं रठौड़ा गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी की भी जमानत याचिका निरस्त की गई।
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विशेष लोग अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि छपरौली पुलिस ने जेल में बंद काला उर्फ अनिल निवासी बदरखा व ब्रह्मपाल उर्फ क्वालिस निवासी पट्टी भुवाला छपरौली के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। यह बदरखा गांव के पहलवान संदीप बंजारा के हत्यारोपी है। उनकी जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर कराई गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कृष्ण कुमार सिंह ने याचिका को निरस्त कर दिया।
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वहीं 21 मार्च 2019 को छपरौली थाने में दर्ज हुए रठौड़ा निवासी कुलदीप उर्फ घोलू को दुकान में बुलाकर गोली मारने के मामले में अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय ने जानलेवा हमले के आरोपी सुभाष निवासी रठौड़ा की जमानत निरस्त कर दी।
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