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Baghpat News: कुख्यात सुनील राठी की मां राजबाला की जमानत खारिज

Tue, 10 Oct 2023 08:08 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 08:08 PM IST
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Bail of notorious Sunil Rathi's mother Rajbala rejected
-परमवीर हत्याकांड के मुकदमे में बचने के लिए नांगल गांव के एक व्यक्ति का फर्जी प्रार्थना पत्र दिलवाने का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कुख्यात सुनील राठी की मां राजबाला देवी की धोखाधड़ी के मुकदमे में जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। उसने परमवीर तुगाना हत्याकांड के मुकदमे में बचने के लिए नांगल गांव के व्यक्ति का फर्जी प्रार्थना पत्र दिलवाया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि छपरौली थाने में वर्ष 2022 में तत्कालीन थाना प्रभारी नितिन पांडेय ने टीकरी की पूर्व चेयरमैन राजबाला देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि नांगल गांव निवासी योगेंद्र की तरफ से अधिकारियों को एक शिकायती पत्र मिला था, जिसकी जांच पर पता चला कि उसने कोई पत्र नहीं दिया। उसने गांव के एक व्यक्ति और उसके चार साथियों पर टीकरी की पूर्व चेयरमैन व पूर्व बसपा प्रत्याशी राजबाला चौधरी को परमवीर हत्याकांड से बचाने के लिए प्रार्थना पत्र देने का दबाव बनाने की बात कही थी। योगेंद्र ने यह भी बताया कि उसे मेरठ ले जाकर एक कागज पर हस्ताक्षर भी कराये गए थे। इसके आधार पर पुलिस ने सुनील राठी की मां राजबाला देवी समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मुकदमे में राजबाला चौधरी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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