{"_id":"5aca71884f1c1be26b8b47a7","slug":"51523216776-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Updated Mon, 09 Apr 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
बागपत। बिजनौर में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्त पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। इस पद के लिए एलएलबी अनिवार्य है तो बिजनौर डीपीओ ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने संशोधित विज्ञापन जारी कराने के निर्देश दिए। बिजनौर जनपद में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध तैनाती की गई है। जबकि शासनादेश में इसकी योग्यता एलएलबी है।
इस संबंध में बागपत के वकील एडवोकेट पवन तिवारी ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। जिस पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब दो सितंबर 2012 को जारी किए गए शासनादेश में एलएलबी की योग्यता को अनिवार्य किया गया है तो बिजनौर डीपीओ ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति ने इसके लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
इस संबंध में बागपत के वकील एडवोकेट पवन तिवारी ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। जिस पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब दो सितंबर 2012 को जारी किए गए शासनादेश में एलएलबी की योग्यता को अनिवार्य किया गया है तो बिजनौर डीपीओ ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति ने इसके लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन