फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Mon, 09 Apr 2018 01:24 AM IST
Updated Mon, 09 Apr 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
बागपत। बिजनौर में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्त पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। इस पद के लिए एलएलबी अनिवार्य है तो बिजनौर डीपीओ ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने संशोधित विज्ञापन जारी कराने के निर्देश दिए। बिजनौर जनपद में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध तैनाती की गई है। जबकि शासनादेश में इसकी योग्यता एलएलबी है।
विज्ञापन

इस संबंध में बागपत के वकील एडवोकेट पवन तिवारी ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। जिस पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब दो सितंबर 2012 को जारी किए गए शासनादेश में एलएलबी की योग्यता को अनिवार्य किया गया है तो बिजनौर डीपीओ ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति ने इसके लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed